बिहार राशन कार्ड से नाम कैसे हटाएं? जानें पूरी जानकारी 2025

अगर आप बिहार राशन कार्ड धारक हैं और आपको किसी कारणवश अपने बिहार राशन कार्ड से किसी सदस्य का नाम हटवाना है।

तो आप अपने नजदीकी खाद्य विभाग कार्यालय में जाकर इसकी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद अपना नाम बिहार राशन कार्ड से हटवा सकते हैं।

बिहार खाद्य विभाग कार्यालय में जिस तरह राशन कार्ड में नाम जोड़ने और नाम सुधार की सुविधा उपलब्ध है, उसी तरह राशन कार्ड से नाम हटवाने की सुविधा भी उपलब्ध है।

अब 2025 में बिहार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राशन कार्ड से नाम हटवाने की प्रक्रिया को बहुत ही आसान बना दिया है।

अब बिहार राज्य का कोई भी राशन कार्ड धारक निर्धारित प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद बिना किसी समस्याओं के अपने बिहार राशन कार्ड से नाम हटवा सकता है।

लेकिन अधिकांश बिहार राशन कार्ड धारकों को अपने राशन कार्ड से नाम हटवाने की सही प्रक्रिया के बारे में पता नहीं है।

इसके लिए हम इस लेख में आपको बिहार राशन कार्ड से नाम कैसे हटाएं? इसकी संपूर्ण और सही प्रक्रिया के बारे में जानकारी साझा करने वाले हैं।

तो आप इस लेख को ध्यान से पूरा जरूर पढ़ें।

राशन कार्ड से नाम डिलीट क्यों करवाना पड़ता है?

  • परिवार के सदस्य की लड़कियों की शादी हो जाने के बाद नाम कटवाना पड़ता है, जिससे वह अपने ससुराल के राशन कार्ड में अपना नाम जोड़ सकते हैं।
  • परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर राशन कार्ड से नाम कटवाना होता है।
  • एक निवास स्थान से दूसरे निवास स्थान पर शिफ्ट होने पर राशन कार्ड से नाम कटवाना पड़ सकता है।
  • अगर आपके परिवार के किसी सदस्य का नाम पहले किसी राशन कार्ड में दर्ज है, तो दूसरे राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए पहले राशन कार्ड से नाम हटवाना जरुरी है।

बिहार राशन कार्ड से नाम हटाने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • राशन कार्ड की फोटोकॉपी
  • मुखिया के आधार कार्ड की फोटोकॉपी
  • आवासीय पता
  • जिस सदस्य का नाम राशन कार्ड से हटवाना है, उसका आधार कार्ड
  • परिवार के सदस्य की मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र
  • विवाह की स्थिति में विवाह प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर

बिहार राशन कार्ड से नाम कैसे हटाएं? ऑनलाइन प्रक्रिया

  • सबसे पहले बिहार जन वितरण अन्न की आधिकारिक वेबसाइट epds.bihar.gov.in पर आएं।
  • अब होम पेज पर Apply RC Online पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आरसीएमएस पोर्टल खुल जाएगा वहां Login पर क्लिक करें।
  • लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आप जन परिचय (मेरी पहचान) पोर्टल पर पहुंच जायेंगे।
  • अब आप जिस पेज पर आएं है, उस पेज के निचे New user?Sign up for MeriPehchaan पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद आपके सामने मेरी पहचान पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होने के लिए फॉर्म मिलेगा।
  • रजिस्टर फॉर्म में मांगी गई जानकारी दर्ज कर Verify पर क्लिक करें। आपका मेरी पहचान पोर्टल पर अकाउंट बन जायेगा।
  • इसके बाद मेरी पहचान पोर्टल पर लॉगिन पेज पर अपना यूजरनेम और पासवर्ड दर्ज कर लॉगिन हो जाना है।
  • लॉगिन होने के बाद आपके सामने नया डैशबोर्ड ओपन होगा।
  • डैशबोर्ड में वहां सर्च आइकॉन पर क्लिक करें और BIHAR RATION CARD ONLINE PRODUCTION सर्च करें।
  • इसके बाद आपके सामने BIHAR RATION CARD ONLINE PRODUCTION का विकल्प आएगा उसपर क्लिक कर Access Now पर क्लिक करें।
  • अब आपके सामने आरसीएमएस पोर्टल खुलेगा वहां लॉगिन पर क्लिक करें और वहां मांगी गई जानकारी जैसे की नाम, आधार नंबर, राज्य, जिला, मोबाइल नंबर आदि दर्ज कर Submit पर क्लिक करें।
  • इसके बाद नया डैशबोर्ड खुलेगा वहां ऊपर Apply पर क्लिक करें। इसके बाद Apply For Correction पर क्लिक करें।
  • अब नए पेज पर अपना बिहार राशन कार्ड नंबर दर्ज करें और सर्च पर क्लिक करें।
  • इसके बाद नए पेज पर आपकी बिहार राशन कार्ड से जुडी जानकारी दिखने लगेगी। पेज के निचे आनेपर Member Details पर क्लिक करें।
  • अब आपको राशन कार्ड में शामिल सभी सदस्यों के नाम देखने को मिलेंगे।
  • अब आप जिस सदस्य का नाम डिलीट करना चाहते है, उस सदस्य के नाम के सामने लाल रंग में आपको Delete विकल्प मिलेगा, उसपर क्लिक करें।

इस प्रकार से आप ऑनलाइन बिहार राशन कार्ड से नाम हटा सकते है।

बिहार राशन कार्ड से नाम कैसे हटाएं? ऑफलाइन प्रक्रिया

  • बिहार राशन कार्ड से नाम हटाने के लिए सबसे पहले आप अपने नजदीकी खाद्य विभाग कार्यालय में राशन कार्ड से नाम हटाने हेतु फॉर्म प्राप्त करें।
  • आप इस फॉर्म को अपने बिहार राज्य के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से भी प्राप्त कर सकते हैं और इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं।
  • अब इस फॉर्म में आवेदक का नाम, पिता/पति का नाम, आधार कार्ड संख्या, राशन कार्ड संख्या, राशन कार्ड का प्रकार, मोबाइल नंबर आदि जैसी मांगी गई जानकारी दर्ज करें।
  • इस फॉर्म में आप परिवार के किस सदस्य का नाम हटवाना चाहते हैं, उसका नाम, आधार कार्ड संख्या, मुखिया से संबंध क्या है, आदि जानकारी को दर्ज करें।
  • अब इस फॉर्म के साथ मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों को जोड़ दें।
  • इसके बाद इस फॉर्म को आप अपने नजदीकी खाद्य विभाग कार्यालय के कर्मचारी के पास जमा कर दें और वहां से रसीद प्राप्त कर लें।
  • अब आपका आवेदन जमा होने के बाद आपके आवेदन की जांच की जाएगी। जांच प्रक्रिया में जानकारियां सही पाए जाने पर आपका नाम अपने बिहार राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा।

FAQ सामान्य प्रश्न

  1. राशन कार्ड में नाम कटवाने के लिए क्या करना चाहिए?

    सबसे पहले अपने नजदीकी खाद्य विभाग कार्यालय से राशन कार्ड में नाम कटवाने हेतु फॉर्म प्राप्त करें और फॉर्म में मांगी गई जानकारी दर्ज करें। इसके बाद फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेजों को जोड़ें और तैयार किये गए फॉर्म को अपने नजदीकी खाद्य विभाग कार्यालय के कर्मचारी के पास जमा करें। इस प्रकार आप अपने राशन कार्ड से नाम कटवा सकते हैं।

  2. बिहार राशन कार्ड से नाम हटाने में कितना दिन लगता है?

    बिहार राशन कार्ड से नाम हटवाने में 15 से 30 दिनों तक का समय लगता है।

  3. बिहार राशन कार्ड से नाम हटाने के लिए आवेदन कैसे लिखा जाता है?

    सबसे पहले एक साफ-सुथरा कागज लें। इस पर आपके खाद्य विभाग कार्यालय का नाम, तारीख, पदाधिकारी का नाम लिखें। इसके बाद बिहार राशन कार्ड से नाम हटवाने का कारण लिखें और अंत में अपने हस्ताक्षर या फिर अंगूठा लगवाएं। इस प्रकार आप बिहार राशन कार्ड से नाम हटाने के लिए आवेदन लिख सकते हैं।

  4. क्या नाम हटाने के बाद राशन कार्ड फिर से बनवाया जा सकता है?

    जी हां, यदि बिहार राशन कार्ड से नाम हटवाने के बाद आपके लिए राशन कार्ड आवश्यक है तो आप फिर से राशन कार्ड बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होगा और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।

  5. क्या मुझे बिहार राशन कार्ड से नाम हटाने के लिए कोई शुल्क देना होता है?

    बिहार राशन कार्ड से नाम हटाने के लिए आमतौर पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। यह सुविधा बिहार खाद्य विभाग की तहत बिहार राशन कार्ड धारकों के लिए मुफ्त में उपलब्ध है।

  6. बिहार राशन कार्ड से नाम हटाने पर क्या होगा?

    बिहार राशन कार्ड से नाम हटाने पर आपको आपके हिस्से का राशन दुकान से राशन नहीं मिलेगा और आप राशन कार्ड से जुडी सरकारी योजनाओ का लाभ नहीं ले पाएंगे।

निष्कर्ष

इस लेख में आपको बिहार राशन कार्ड से नाम कैसे हटाएं इसकी संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में सरल जानकारी प्राप्त हुई है।

इस लेख में दी गई जानकारी के अनुसार बिहार राज्य का कोई भी राशन कार्ड धारक अपने राशन कार्ड से नाम हटवा सकता है।

इस लेख में दी गई जानकारी बिहार राज्य के राशन कार्ड धारक को बहुत ही उपयोगी साबित होगी।

इसलिए आप इस लेख को जरूरी लोगों तक पहुंचाएं, जिससे उन्हें इस लेख का लाभ मिल सके।

इस लेख में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें।

अगर आपको इस लेख से जुड़ा अन्य कोई सवाल है, तो आप हमें बेझिझक कमेंट में बता सकते हैं।

हम आपके सवाल का जवाब सटीक जानकारी के साथ बहुत ही कम समय में कमेंट में उपलब्ध करवा देंगे।

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