यदि आप दिल्ली के राशन कार्ड धारक है और आपको दिल्ली राशन कार्ड में परिवार के नए एवं पुराने सदस्य का नाम जुड़वाना चाहते है, तो यह लेख आपके लिए है।
दिल्ली राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों का नाम शामिल होता हैं, अगर आपके राशन कार्ड में परिवार के किसी सदस्य का नाम देना छूट गया है, तो आप उसे जोड़ सकते हैं।
इसके लिए दिल्ली खाद्य विभाग ने ऑनलाइन और ऑफलाइन राशन कार्ड में नाम जुड़वाने की सुविधा उपलब्ध कराई है।
अगर आपको दिल्ली राशन कार्ड में नाम कैसे जोड़े? इसके लिए जरूरी डॉक्युमेंट्स क्या है आदि सवालों के बारे में जानकारी मालूम नहीं है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है।
हम आपको इस लेख में दिल्ली राशन कार्ड में नाम जोड़ने के बारे में संपूर्ण विस्तार से आसान भाषा में जानकारी देने वाले है, जिसके लिए आप इस लेख को पूरा पढ़ें।
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दिल्ली राशन कार्ड में नाम जोड़ने का कारण
- यदि परिवार में नया बच्चे का जन्म होता है, तो उसका नाम राशन कार्ड में जोड़ा जाता है।
- शादी के बाद पत्नी का नाम ससुराल के राशन कार्ड में जोड़ा जाता है।
दिल्ली राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के फायदे
- राशन कार्ड में जिस सदस्य का नाम जोड़ते है उस सदस्य के नाम पर राशन दुकान से राशन मिलता है।
- राशन कार्ड में नाम जुड़ा होने से सदस्य राशन राशन कार्ड से जुड़ी सरकारी योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है।
- राशन कार्ड में नाम जुड़े होने से यह पहचान और पते के प्रमाण के रूप में काम आता है।
- राशन कार्ड में नाम जुड़ा होने से सदस्य को सरकारी कागजात बनवाने में आसानी होती है।
- राशन कार्ड से नाम जुड़ा होने पर सरकारी स्कूल में छात्र को छात्रवृत्ति मिल सकती है।
दिल्ली राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए जरूरी डॉक्युमेंट्स
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आवेदन फॉर्म
- बच्चे का नाम राशन कार्ड में जोड़ने हेतु जन्म प्रमाण पत्र या माता पिता का आधार कार्ड
- बहु का नाम जुड़वाने के लिए विवाह प्रमाण पत्र।
- आवासीय पता
- आय प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
दिल्ली राशन कार्ड में नाम कैसे जोड़े? ऑनलाइन
- दिल्ली में ऑनलाइन राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए e खाद्य सुरक्षा दिल्ली सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है।

- वेबसाइट पर आने के बाद दाई तरफ Citizen’s Corner के सेक्शन में आपको कई विकल्प देखने को मिलेंगे। वहां नीचे Apply Online for Food Security पर क्लिक करना होगा।

- इसके बाद आप e District Delhi पोर्टल पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, वहां पर आप ऊपर मेनू तीन लाइन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद Services पर क्लिक करेंगे और अंत में Food & Supply पर क्लिक करेंगे।

- अब आप नए पेज पर पहुंच जायेंगे वहां पर राशन कार्ड से जुड़ी लिस्ट देखने को मिलेगी। आप वहां लिस्ट में New Member Addition in the AAY/Priority Household Card पर क्लिक कर देना है।

- इसके बाद आप सिटीजन लॉगिन फॉर्म में पहुंच जायेंगें। अगर आपका इस पोर्टल पर अकाउंट बना हुआ है, तो यूजर आईडी, पासवर्ड, कैप्चा कोड दर्ज कर Login पर क्लिक कर देना है। अगर आपका अकाउंट इस पोर्टल पर नहीं बना है, तो सिटीजन लॉगिन फॉर्म के सबसे नीचे Register if you are a new user. पर क्लिक करना अपना अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के बाद पोर्टल पर लॉगिन हो जाना है।

- लॉगिन करने के बाद आपकी राशन कार्ड से जुड़ी जानकारी देखने को मिलेगी।
- इसके बाद राशन कार्ड नंबर को दर्ज करें और Continue पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने New Member का विकल्प देखने को मिलेगा, उसपर क्लिक करें।
- इसके बाद आप जिस सदस्य का नाम जोड़ना चाहते है, उस सदस्य का पूरा नाम, पिता/पति का नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार नंबर, राशन कार्ड नंबर, परिवार के मुखिया के साथ संबंध, आवासीय पता, जिला, राशन दुकान का नाम आदि जानकारी दर्ज करें और Continue पर क्लिक करें।
- इसके बाद वहां मांगे गए दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड को अपलोड करें, आधार नंबर दर्ज करें और फोटो को अपलोड करें।
- इसके बाद Final Submit पर क्लिक करें।
- अब आपके दिए गए राशन कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आयेगा। ओटीपी को दर्ज करें और Submit पर क्लिक करें।
- अब आपके स्क्रीन पर Acknowledge Slip आ जाएगी, आप इस स्लिप को प्रिंट करके मोबाइल में सुरक्षित रखें।
- आप Acknowledge Slip में दिए गए नंबर से दिल्ली राशन कार्ड में नाम जुड़ा है या नहीं चेक कर पाएंगे।
- इस प्रकार आप ऊपर दी गई प्रक्रिया को फॉलो कर ऑनलाइन दिल्ली राशन कार्ड में नाम जोड़ सकते है।
दिल्ली राशन कार्ड में नाम कैसे जोड़े? ऑफलाइन
- ऑफलाइन दिल्ली राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए अपने क्षेत्र के खाद्य विभाग कार्यालय में जाना होगा।
- खाद्य कार्यालय में जाने के बाद राशन कार्ड में नाम जोड़ने का फॉर्म प्राप्त करें।
- इसके बाद फॉर्म में जिस सदस्य का नाम जोड़ना चाहते है उस सदस्य की संपूर्ण जानकारी ध्यानपूर्वक दर्ज करें।
- अब इस फॉर्म के साथ जरूरी दस्तावेजों को जोड़ देना है।
- इसके बाद इस फॉर्म खाद्य विभाग कार्यालय में अधिकारी के पास जमा कर देना है।
- अब आपके जमा किए गए फॉर्म और दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया में सबकुछ सही पाएं जाने पर आपका नाम दिल्ली राशन कार्ड में जोड़ दिया जायेगा।
दिल्ली राशन कार्ड में नाम जुड़ा है या नहीं कैसे पता करें?
- दिल्ली राशन कार्ड में नाम जुड़ा है या नहीं चेक करने के लिए आप e खाद्य सुरक्षा, दिल्ली सरकार के https://nfs.delhigovt.nic.in/Citizen/ViewApplicationStatus.aspx पेज पर पहुंच जाना है। आप हमारे द्वारा दी गई लिंक का उपयोग कर सकते है।
- वेबसाइट पर आने के बाद आपको दिल्ली में राशन कार्ड नाम जुड़वाने हेतु किए गए आवेदन जमा करने के बाद जो आवेदन नंबर मिला है, उसे दर्ज करें या राशन कार्ड नंबर दर्ज करें। इसके बाद कैप्चा कोड दर्ज करे और Search बटन पर क्लिक कर दें।
- अब आपके सामने दिल्ली के राशन कार्ड में नाम जुड़ा है या नहीं इसकी जानकारी आपको अपने स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी।
FAQ सामान्य प्रश्न
दिल्ली के राशन कार्ड में नाम जोड़ने का फॉर्म कैसे प्राप्त करें?
दिल्ली के राशन कार्ड में नाम जोड़ने का फॉर्म आप ऑनलाइन दिल्ली खाद्य विभाग पोर्टल से, खाद्य कार्यालय से या CSC सेंटर से प्राप्त कर सकते है।
क्या दिल्ली के राशन कार्ड में नाम जोड़ने हेतु किसी ऐप का उपयोग कर सकते हैं?
जी हां, आप दिल्ली के राशन कार्ड में नाम जोड़ने हेतु राष्ट्रीय खाद्य विभाग द्वारा जारी किया गया Mera Ration 2.0 ऐप का उपयोग कर सकते है।
दिल्ली के राशन कार्ड में कितने मेंबर जोड़े जा सकते है?
दिल्ली के राशन कार्ड में एक परिवार के सभी सदस्यों के नाम जोड़े जा सकते है।
क्या मैं बिना आधार कार्ड के दिल्ली में राशन कार्ड नाम जोड़ सकता हूं?
जी नहीं, आप बिना आधार कार्ड के दिल्ली में राशन कार्ड नाम नहीं जोड़ पाएंगे। राशन कार्ड नाम जोड़ने हेतु आधार कार्ड अनिवार्य है।
मैं दिल्ली राशन कार्ड में ऑनलाइन नाम जोड़ नहीं पा रहा हूं तो क्या करूं?
अगर आप दिल्ली राशन कार्ड में ऑनलाइन नाम जोड़ नहीं पा रहे है, तो आप ऑफलाइन अपने क्षेत्र के खाद्य विभाग कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते है।
क्या मैं दिल्ली राशन कार्ड में नाम नाम जोड़ने हेतु CSC सेंटर पर जा सकता हूं?
जी हां, आप दिल्ली राशन कार्ड में नाम जोड़ने हेतु CSC सेंटर से आवेदन कर सकते है, इसके लिए आपको CSC सेंटर संचालक को कुछ पैसे देने पड़ेंगे।
दिल्ली राशन कार्ड में नाम जुड़वाने का आवेदन करने के कितनों दिन बाद नाम जुड़ता है?
दिल्ली राशन कार्ड में नाम जुड़वाने का आवेदन करने के 15 से 30 दिनों बाद राशन कार्ड में नाम जुड़ता है।
दिल्ली राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए पैसे देने होते है?
जी नहीं, दिल्ली राशन कार्ड में ऑनलाइन और ऑफलाइन खाद्य विभाग कार्यालय से नाम जुड़वाने हेतु कोई पैसे देने नहीं होते है।
निष्कर्ष
इस लेख में हमने आपको दिल्ली के राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए लगने वाली सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है।
अब दिल्ली का राशन कार्ड धारक इस लेख में दी गई जानकारी को फॉलो कर परिवार के सदस्य का नाम राशन कार्ड में जोड़ सकते है।
यदि आपको या लेख पसंद आया है, तो इस लेख को दिल्ली राशन कार्ड धारकों तक जरूर पहुंचाए।
इस लेख से जुड़ा कोई सुझाव है, तो कमेंट में लिखना न भूलें।
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