दोस्तों अगर आप भी रोजगार के लिए या राशन डीलर बनकर अपना कैरियर बनाना चाहते है, तो यह लेख आपके लिए है।
राशन डीलर कैसे बनते है इसके बारे में बहुत से लोगों को जानकारी मालूम नहीं है।
इसीलिए इस लेख में हम आपको राशन डीलर कैसे बने? इसके बारे में संपूर्ण जानकारी बताने वाले है और साथ ही में राशन डीलर बनने के लिए ऑनलाइन, ऑफलाइन आवेदन कैसे करे, पात्रता क्या होनी चाहिए, जरूरी दस्तावेज क्या लगेगें आदि सवालों के सरल आसान भाषा में जानकारी देंगे।
इसके लिए आप इस लेख को पूरा जरूर पढ़ें ताकि इस लेख में दी गई स्टेप बाय स्टेप जानकारी आपको समझ आ सके।
राशन डीलर क्या होता है?
राशन डीलर वो व्यक्ति है जो सरकारी राशन दुकान से सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों पर गरीब और जरूरत मंद लोगों को राशन कार्ड से राशन जैसे कि गेहूं, चावल, दाल, चीनी आदि खाद्य सामग्री देता है।
राशन डीलर का काम क्या होता है?
राशन कार्ड धारकों को कितना आज दिया कितना अनाज दुकान में है उसका रिकॉर्ड रखना होता है।
राशन डीलर को राशन की दुकान को सही से चलाना होता है।
डीलर को राशन कार्ड धारकों को सही समय पर और सही कीमत पर राशन प्रदान करना होता है।
राशन डीलर को राशन दुकान में सरकार द्वारा दिया जानेवाला अनाज को सुरक्षित रखना होता है।
राशन डीलर को राशन कार्ड धारकों की समस्या का निवारण करना भी होता है।
राशन डीलर बनने के लिए योग्यता
- आवेदक की आयु 21 वर्ष के ऊपर होनी चाहिए।
- आवेदक कम से कम 10 वी पास होना चाहिए।
- आवेदक और उसके परिवार पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा के तहत कोई भी कानूनी मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए।
- आवेदक सरपंच के परिवार से नहीं होना चाहिए।
- आवेदक के बैंक खाते में कम से कम 40 हजार की राशि जमा होनी चाहिए।
- आवेदक को कंप्यूटर ज्ञान होना जरूरी है।
- आवेदक के पास पहले से कोई राशन दुकान नहीं होनी चाहिए।
राशन डीलर बनने के लिए पहले किन लोगों को पहले प्राथमिकता मिलेगी?
- स्वयं सहायता समूह को
- महिलाओं की सहकारी समितियों को
- पूर्व सैनिकों की सहकारी समितियों को
- शिक्षित बेरोजगार युवाओं को
- संबंधित पंचायत या वार्ड के सदस्य को
राशन डीलर बनने के लिए कौन आवेदन नहीं कर सकता है?
- सांसद
- सरपंच
- मुखिया
- विधायक
- विधान पार्षद
- विधान परिषद
- पांच वार्ड सदस्य
- जिला परिषद के सदस्य
- पंचायत समिति के सदस्य
- आटा चक्की के दुकान के मालिक
- नगर निकायों के निर्वाचित सदस्य
ऊपर दिए गए व्यक्तियों में से अगर आप हैं, तो आप राशन डीलर बनने के लिए आवेदन नहीं कर सकते।
राशन डीलर की सैलरी कितनी है?
जब आप राशन डीलर बनते है तब आपको सरकार की तरफ से कोई सैलरी नहीं दी जाएगी। राशन डीलर को सैलरी नहीं मिलती है।
राशन डीलर को राशन वितरित करने पर प्रति किलो 75 से 80 पैसे कमीशन मिलता हैं। ये कमीशन राज्य अनुसार अलग-अलग हो सकता है।
इसके अलावा राशन डीलर बचे हुए राशन को बेच कर भी आय कमा लेते हैं।
राशन डीलर बनने के लिए जरूरी दस्तावेज
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आवेदक का आधार कार्ड
- आवेदक का निवास प्रमाण पत्र
- आवेदक का जाती प्रमाण पत्र
- आवेदक का पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी चारित्र प्रमाण पत्र
- आवेदक का जिला अधिकारी द्वारा जारी चारित्र प्रमाण पत्र
- आवेदक का शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
- आवेदक का जन्म प्रमाण पत्र
- आवेदक के परिवार का किसी भी सदस्य के विरुद्ध वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 में केस न होने का शपथ पत्र।
- आवेदक के बैंक खाते में 40 हजार की जमा राशी होने का प्रमाण पत्र।
- जिस जगह राशन डीलर राशन दुकान खुलवाता है वहां के पक्के कागजात, रेंट एग्रीमेंट आदि।
राशन डीलर सिलेक्शन प्रोसेस
आपका आवेदन जमा हो जाने के बाद आपके आवेदन फॉर्म और दस्तावेजों की जांच आपूर्ति निरीक्षक/विपणन अधिकारी द्वारा की जाएगी।
इसके बाद जिलास्तर अधिकारी द्वारा आपके आवेदन की जांच की जाएगी।
जांच प्रक्रिया में सब कुछ सही पाए जाने पर आपको राशन डीलर बनवा दिया जाएगा।
शन डीलर कैसे बने? ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले राशन डीलर बनने के लिए इच्छुक आवेदक राशन डीलर बनने के लिए जारी की गई वेबसाइट पर आयेंगे।
- इसके बाद आपको ग्रामीण क्षेत्र के राशन दुकान और शहरी क्षेत्र के राशन दुकान पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपको अपना जिला सलेक्ट करना है।
- इसके बाद ऑनलाइन आवेदन के लिंक पर क्लिक करें।
- आपके सामने राशन डीलर आवेदन फॉर्म खुलेगा वहां फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी ध्यान से दर्ज करें।
- इसके बाद ऑनलाइन आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें।
- इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर दे।
- आपका आवेदन ऑनलाइन जमा हो जाएगा और इसकी जानकारी आप SMS के जरिए अपने मोबाइल पर जान पाएंगे।
राशन डीलर कैसे बने? ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
- आपको सबसे पहले खाद्य विभाग से राशन डीलर बनने का फॉर्म प्राप्त करना है।
- आप इस फॉर्म को ऑनलाइन अपने राज्य की खाद्य विभाग वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते है।
- इसके बाद फॉर्म में आवेदक का नाम, आवासीय पता, पिता/पति का नाम, जन्म तिथि, शैक्षिक योग्यता, मोबाइल नंबर आदि जानकारी दर्ज करनी है।
- इसके बाद जहां आप राशन दुकान चाहते है वहां की जानकारी दर्ज करें।
- इसके बाद फॉर्म में आपके हस्ताक्षर करना है।
- फॉर्म पूर्ण रूप से भर जाने के बाद इसके साथ आवश्यक दस्तावेजों को जोड़ देना है।
- इसके बाद फॉर्म को अनुमंडल पदाधिकारी/खंड विकास अधिकारी के पास जमा करवा देना है।
- अब जिलास्तरीय चयन समिति द्वारा आपके आवेदन पत्र और दस्तावेज की जांच की जाएगी।
- जांच प्रक्रिया पूर्ण होने पर और सही पाए जाने पर आपको राशन डीलर बनने के लिए लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा।
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FAQ सामान्य प्रश्न
राशन डीलर और कोटेदार में क्या अंतर है?
राशन डीलर और कोटेदार में कोई अंतर नहीं है, यह दोनों एक ही हैं। ग्रामीण भाषा में राशन डीलर को कोटेदार कहा जाता है और अंग्रेजी में राशन देने वाले को राशन डीलर कहा जाता है।
क्या राशन डीलर बनने के लिए कंप्यूटर ज्ञान होना आवश्यक है?
अब डिजिटल इंडिया के तहत सरकारी कामकाज की सेवाएं और व्यवस्थाएं ऑनलाइन हो रही हैं। इसीलिए अब आपको राशन डीलर बनने के लिए कंप्यूटर ज्ञान होना आवश्यक है और कंप्यूटर ज्ञान का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए।
राशन डीलर फॉर्म कहां से प्राप्त करें?
राशन डीलर फॉर्म को आप ऑनलाइन अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते है।
राशन डीलर लाइसेंस की अवधि कितनी होती है?
राशन डीलर लाइसेंस की अवधि सामान्य रूप 60 वर्ष की उम्र तक होती है।
निष्कर्ष
इस लेख में हमने आपको राशन डीलर बनने के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है, मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेख में दी गई जानकारी पसंद आई होगी।
अगर यह लेख आपको महत्वपूर्ण साबित हुआ होगा, तो इस लेख को अपने जरूरी दोस्तों को व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से शेयर करे सकते है।
इस लेख के बारे में आप कमेंट करना न भूलें।

नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आनंद बोरसे है। मैं इस ब्लॉग का फाउंडर हूँ। मैं hindimejankaari.com पर राशन कार्ड से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान सम्पूर्ण रिसर्च कर पूर्ण डिटेल के साथ देता हूँ, जिससे लोगों तक सही और विश्वसनीय जानकारी पहुँच सके और उन्हें उनकी समस्या का समाधान सरल तरीके से मिल सके।
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Thanks & Regards
Abulheyat
91-776 4965961
आप अपने नजदीकी खाद्य विभाग कार्यालय में जाकर पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या फिर अपने राज्य के खाद्य विभाग की वेबसाइट से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
राशन डीलर के लिए आवेदन करने के लिए आप अपने राज्य के खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं या फिर अपने नजदीकी खाद्य विभाग कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं।